UP में कोरोना महामारी घोषित, राज्यपाल ने दी मंजूरी




लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस  को आपदा घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रबंध अधिनियम के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण फैल रही महामारी को महामारी घोषित किए जाने की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (डी) और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 की धारा-2 की उप धारा (जी) में किए गए प्रावधान के क्रम में कोरोना वायरस के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किए जाने की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम के लिए बहुत जरुरी है


अधिसूचना के अनुसार इस दौरान आपात सामग्री की खरीद के संबंध में छूट दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ एक महीने के लिए होगी। यह छूट उन्हीं वस्तुओं की खरीद के लिए सरकार ने दी है, जो कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक हैं। आवश्यकता होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। जिलाअधिकारी और अन्य विभाग को अगर स्थानीय स्तर पर इन मेडिकल उपकरणों या अन्य सामग्री की खरीद करनी हो, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी।