बलिया। कोराना वायरस (कोविड-19) को लेकर लागू लॉकडाउन में खाद्यान, फल, सब्जी आदि जैसी आवश्यक सामग्री की दुकानें 28 मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान चिन्हित करने की कार्यवाही सम्बन्धित गांव के ग्राम प्रधान द्वारा इस आधार पर की जायेगी कि सम्बन्धित दुकानदार के पास आपूर्ति के लिए पर्याप्त सामान उपलब्ध रहे और दुकान भी ग्राम के केन्द्र में रहे। दुकान के निर्धारण के सम्बंध में सम्बन्धित एसडीएम, बीडीओ व थानाध्यक्ष भ्रमण के दौरान सत्यापन कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। दुकान पर ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी बनी रहे, इसके लिए चिन्ह लगाया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज से खुलेंगी चिन्हित दुकानें